इंदौर. दवा बाजार शुक्रवार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। सभी को मास्क पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया व्यापारी एवं कर्मचारियों का प्रवेश लाइसेंस की फोटोकॉपी या व्यापारी द्वारा दिए गए अधिकृत लेटर द्वारा ही होगा। वहीं लॉकडाउन की अवधि में रसोई गैस की डिलिवरी का समय प्रशासन ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर दिया है। उधर, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर ने अब किराना, खाद्य वस्तु, सब्जी, डेयरी सामान लेने का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक किया है। दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति निकलेगा।
जरूरी सेवा में लगे लोगों को अलग से पास नहीं देंगे
कलेक्टर ने लॉकडाउन व कर्फ्यू के आदेश में आवश्यक सेवा को छूट दी है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, दवा, मेडिकल उपकरण, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सामग्री आदि बनाने वाली यूनिट को काम की छूट दी है। इन लोगों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी और वह अपनी संस्था की आईडी से ही निकल सकेंगे। वहीं माल परिवहन वालों को अपने साथ कंपनी के बिल, रसीद आदि साथ में रखना होगा।
इंडस्ट्री चलाने की मंजूरी मिलेगी वाट्सएप पर
आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयों की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज को चालू रखने के लिए मोबाइल नंबर 9165010325 पर वाट्सएप से आवेदन भेज सकते हैं। ई-मेल आईडी ed.roind@mpidc.co.in पर भी आवेदन मेल कर सकते हैं। आवेदक को मेल पर ही परमिशन जारी की जाएगी।
दिव्यांग, वृद्धजन के भोजन, दवाई की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
प्रशासन ने दिव्यांग, वृद्धजन के लिए भोजन, दवा आदि की व्यवस्था के लिए कलेक्टोरेट में कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें सुचित्रा तिर्की बेक (9893860721) संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय इंदौर को नोडल अधिकारी बनाया है। शैलेंद्र सोलंकी (9827392991) सहायक ग्रेड-3 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कंट्रोल रूम का फोन नंबर 0731-2367214 है। इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। विविध सामाजिक संस्थाओं को भी इनके वितरण की मंजूरी है। अपर कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा 40 से ज्यादा संस्था को मंजूरी दे दी है। जो भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं वे वाट्सएप नंबर 9827392991 पर संस्था का नाम, मोबाइल नंबर, कार्यक्षेत्र एवं वाहन क्रमांक की जानकारी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं।
चिकित्सकीय वस्तुओं के परिवहन के लिए आरटीओ से मिलेगी विशेष अनुमति
परिवहन कार्यालय इंदौर को जिला प्रशासन ने आवश्यक एवं चिकित्सकीय वस्तुओं के परिवहन के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वाहनों को दी जाने वाली विशेष अनुज्ञा आरटीओ अौर एआरटीओ से ले सकते हैं। एआरटीओ अर्चना मिश्रा के अनुसार जिन लोगों को आवश्यक वस्तुएं दूसरे प्रदेशों में ले जाना थीं, एेसे लोगों को विशेष अनुमति दी है।
इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं
- जितेंद्र सिंह रघुवंशी, आरटीओ, एफ - 3, रेडियो कॉलोनी, इंदौर मोबाइल : 7354757062
- अर्चना मिश्रा, एआरटीओ, एफजी-46, स्कीम 54, इंदौर, मोबाइल : 9425304091
- हृदयेश यादव, एआरटीओ, 402, शांति कुंज, शिवमोती नगर, नौलखा इंदौर , मोबाइल : 8435093232